
Toll Tax; यदि आप इन पांच श्रेणियां में आते हैं तो टोल टैक्स देने की नहीं है जरूर, अपने अधिकारों को जाने
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाल वर्षों में टोल प्लाजा पर ट्रैफिक के स्मूथ फ्लो को सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन हम अब भी लंबी कतारों का सामना करते हैं। क्योंकि कुछ मोटर चालकों को लगता है कि वे मुफ्त में गुजरने के हकदार हैं। जबकि ऐसे मोटर चालकों के पास उसे आजादी की उम्मीद करने के लिए अक्सर कई बाहर नहीं होते हैं। एनएचएआई ने दिशा निर्देशों के तहत वाहनों की सिर्फ पांच श्रेणियां हैं जिन्हें टोल से भुगतान करने के लिए छूट दी गई है और कोई अन्य अपवाद नहीं है।
यहां हम आपको उन पांच श्रेणियां के बारे में और टूल भुगतान से छूट की एक खास परिस्थिति के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो आपको किसी विशेष टोल भुगतान नहीं करने में मदद करेगी, यदि आपको किसी लापरवाह ड्राइवर की वजह से परेशानी हुई।
टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए इन पांच श्रेणियां को मिली है छूट
- आपातकालीन सेवाएं
- रक्षा सेवाएं
- वीआईपी वाहन
- सार्वजनिक परिवहन
- दो पहिया वाहन
NHAI की दिशा निर्देशों के मुताबिक, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों को टोल भुगतान करने के लिए छूट दी गई है। सेना,वायु सेवा या नौसेना के तहत सेवा में रक्षा वाहन को भी छूट दी गई और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से लेकर विदेशी व्यक्तियों को राज्य की यात्रा पर ले जाने वाले वीआईपी वाहनों को छूट दी गई है। कुछ नेशनल हाईवे प्लाजा पर दो पहियावाहनों को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन वाहनों और दोपहिया वाहनों को टाल भुगतान से छूट दी गई है।
इस परिस्थिति में मिल सकती है छूट
हालांकि किसी भी परिस्थिति में नागरिक कारों को टोल टैक्स भुगतान करने की छूट नहीं दी गई है लेकिन अपडेटेड NHAI दिशा निर्देशों के मुताबिक वहां को 100 मीटर से ज्यादा की कतार में लगने की इजाजत नहीं है। और टोल प्लाजा को प्रति वहां 10 सेकंड से ज्यादा का सर्विस टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है, यदि यह शर्तें पूरी नहीं हुई हैं और आपके इंतजार करना पड़ रहा है और कतार 100 मीटर से ज्यादा लंबी है, तो दिशा निर्देश के तहत टोल कर्मचारियों को कारों को तब तक मुफ्त में जाने देना होगा जब तक की कतार 100 मीटर की दायरे में न आ जाए। 100 मीटर कतार सीमा की पहचान करने के लिए, प्रत्येक टोल लेने पर एक पीला लाइन मार्कर होता है जिसे पुष्टि करने के लिए विजुअली देखा जा सकता है।
देश में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां आने-जाने के लिए टोल टैक्स नहीं देना पड़ता होगा। गाड़ियों और एक्सप्रेसवे की संख्या जितनी तेजी से बढ़ है, उसी रफ्तार से टोल प्लाजा भी बन रहा है। आपने भी कई बार टोल प्लाजा पर पैसा दिया होगा लेकिन क्या आप उन दो नियमों के बारे में जानते हैं जिसकी हिसाब से आप मुफ्त में टोल प्लाजा से गुजरते हैं? खुद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) इसकी गारंटी देता है।
NHAI ने 26 में 2021 की आदेश के जरिए ड्राइवर को बड़ी राहत और अधिकार दिए हैं। NHAI के इस आदेश से टोल से जुड़े ऐसे दो नियमों का हवाला दिया गया है। जिसकी मदद से टोल चालान बिना चलाए टोल प्लाजा से निकाल सकते हैं। NHAI ने यह भी कहा कि यदि ड्राइवरों को इस सुविधा से किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वे सीधे हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। NHAI ने कुछ साल पहले टोल प्लाजा पर बिना टोल टैक्स दिए वाहनों के निकलने के संबंध में नियम जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि अगर 100 मीटर से ज्यादा की कतार में लगने की इजाजत नहीं है। और टोल प्लाजा को प्रति वहां 10 सेकंड से ज्यादा का सर्विस टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है, यदि यह शर्तें पूरी नहीं हुई हैं और आपके इंतजार करना पड़ रहा है और कतार 100 मीटर से ज्यादा लंबी है, तो दिशा निर्देश के तहत टोल कर्मचारियों को कारों को तब तक मुफ्त में जाने देना होगा जब तक की कतार 100 मीटर की दायरे में न आ जाए। 100 मीटर कतार सीमा की पहचान करने के लिए, प्रत्येक टोल लेने पर एक पीला लाइन मार्कर होता है जिसे पुष्टि करने के लिए विजुअली देखा जा सकता है।
NHAI ने इस नियम और इसके संबंध में एक दिशा निर्देश जारी किया है। लेकिन आम आदमी और ड्राइवरों के लिए इसका फायदा उठाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है इसका मुख्य कारण यह है कि देश में लगभग सभी टोल प्लाजा निजी कंपनियां को दे दिए गए हैं। और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को इस नीति की जानकारी नहीं है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां किसी प्रकार के विरोध करने पर टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने वाहन चालकों को मारा पीटा है ऐसी स्थिति में NHAI ने इस नीति को लागू करने के लिए टोल प्लाजा कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की जरूरत है।